सीबीआई अदालत में लालू की हुई वीडियोकाफ्रेंसिंग से पेशी

सीबीआई अदालत में लालू की हुई वीडियोकाफ्रेंसिंग से पेशी

रांची: चाईबासा कोषागार से 37 करोड़ 70 लाख रुपये फर्जी ढंग से निकालने के मामले में जेल में पांच वर्ष की कैद की सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की चारा घोटाले के आर सी 68-ए चाईबासा कोषागार से ही 37 करोड़ 62 लाख रुपये की अवैध निकासी के मामले में आज पुन वीडियोकाफ्रेंसिंग के माध्यम से यहां दूसरी सीबीआई अदालत में पेशी हुई। इस मामले में लालू यादव के अलावा छह अन्य आरोपियों की भी जेल से वीडियोकाफ्रेंसिंग से पेशी हुई। इससे पूर्व चार मामले में लालू के खिलाफ रांची की विशेष सीबीआई अदालतों से पेशी वारंट (प्रोडक्शन वारंट) जारी किये गये थे।

लोक अभियोजक ने बताया कि लालू यादव आर सी 68-ए चाईबासा कोषागार से ही 37 करोड़ 62 लाख रुपये की अवैध निकासी के मामले में भी आरोपी हैं। लालू की इस मामले में सीबीआई की एके मिश्रा की विशेष अदालत में आज यहां पेशी हुई। इस मामले में कुल 75 आरोपी थे लेकिन सात की मृत्यु और कुछ अन्य के सरकारी गवाह बनने और अपराध स्वीकार कर लेने से अब 63 आरोपियों पर मुकदमा चल रहा है। आरसी 20ए-96 में जेल की सजा काट रहे लालू यादव को देवघर और आज चाईबासा के दूसरे मामले में भी अदालतों ने लालू के वकील के अनुरोध पर न्यायिक रिमांड पर ले लिया है । इससे इन मामलों में लालू को सजा होने की स्थिति में जेल की इस समय काटी जा रही अवधि तय सजा में से कम कर दी जायेगी।

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